हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना इस योजना को Happy Yojana के नाम से भी जाना जाएगा | इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक की निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान कराएगी | ऐसे परिवार जिनकी आय 1लाख से कम है और जिनके तीन से अधिक सदस्य हैं और हर सदस्य को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर की निशुल्क यात्रा मिल पाएगी |
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन (Happy) योजना की घोषणा
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हरियाणा के करनाल में 2 नवंबर 2023 को अंत्योदय महासम्मेलन में हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की घोषणा की इसके साथ उन्होंने चार और नई योजना की भी घोषणा जो कि इस तरह से हैं:
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन (Happy) योजना दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र से लिंक मोबाइल नंबर
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन (Happy) योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
- होम पेज पर Apply Happy Card के ऑप्शन क्लिक करें|
- अब आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा|
- अब अपनी फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें|
- कैप्चा कोड दर्ज करें और SEND OTP के ऑप्शन क्लिक करें|
- फैमिली आईडी से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज कर वेरीफाई करें|
- अब आपके सामने Happy आवेदन फॉर्म आ जाएगा|
- अब फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करें|
- आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें|
- आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें|
- अप्लाई करने के बाद 15 दिन के बाद आप अपनी नजदीकी हरियाणा रोडवेज डिपो से Happy Card प्राप्त कर सकते हैं|
0 Comments